1 मार्च से खुलेंगे सिनेमा हाॅल, पार्क लेकिन जुलूस पर रोक रहेगी जारी

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना काल के दौरान लागू कोविड नियमों में, आगामी 1 मार्च से कई परिवर्तन किए जाने की घोषणा की हैं। आज रांची में आयोजित एक विशेष बैठक में कोविड नियमों में बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो निम्नवत हैं-

सभी सरकारी कार्यालयों में 1 मार्च से कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत जारी रोस्टर प्रणाली समाप्त हो जाएगी। वहां अधिकारियों और कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
सभी प्रकार के पार्क खुलेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हाॅल।
हाॅल में एक साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोग एकत्रित हो सकेंगे।
खुली जगह पर एक साथ अधिकतम 1000 व्यक्ति इकट्ठा हो सकेंगे।
अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा।
खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिकतम 1000 दर्शक उपस्थित हो सकेंगे।
प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल का उपयोग हो सकेगा।
स्कूलों में कक्षा 8, 9 एवं 10 को खोलने की अनुमति परंतु विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। साथ ही बच्चों के स्कूल आने हेतू उनके अभिभावकों की अनुमति भी अनिवार्य होगी।
उच्च शिक्षण संस्थानों यथा काॅलेज, पोॅलिटेक्निक इत्यादि को खोलने की अनुमति।
कोचिंग संस्थान, आइटीआइ, कौशल प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को खोलने की अनुमति।
सार्वजनिक स्थलों पर पूर्व की भांति ही मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से, समय – समय पर जारी होने वाले कोविड दिशा – निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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