नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश के लाखों को कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा को एक महीने के लिए फिर से बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर 2020 तक जीएसटी का वार्षिक रिटर्न जमा किया जा सकेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस मामले में ट्वीट करके बताया है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद सरकार ने जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी के अंतर्गत वार्षिक जीएसटी रिटर्न जमा करने की नियत तिथि को 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है।
जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने की अवधि एक महीने बढ़ी
